सीकर. कोरोना संक्रमणकाल में लगे लॉकडाउन में राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को खाटूश्यामजी दर्शन कराने के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव दिल्ली एवं जयपुर से लेकर सीकर कलक्टर, एसपी, दांतारामगढ़ उपखंड अधिकारी सहित श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को नाटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जोधपुर निवासी अमित वशिष्ठ की रिट पर न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष शंभु सिंह , पदाधिकाीर कालु सिंह, श्याम सिंह, प्रताप सिंह से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन कराने का एक कथित वीडियो दो जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद खाटूश्यामजी थाने में मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी।
पांच हजार रुपये का लगाया था जुर्माना
वीडियो वायरल होने व शिकायत के बाद मामले में एसडीएम ने भी प्रकरण की जांच करवाई थी। जिसके बाद लॉकडाउन में लागू आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत श्याम मंदिर में दर्शन करवाने के मामले में दांतारामगढ उपखंड अधिकारी ने श्री श्याम मंदिर कमेटी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
दो गार्डों को ठहराया था दोषी
गौरतलब है कि मामले में श्याम मंदिर कमेटी बाबा श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का जिम्मेदार दो गार्डों को ठहराकर निलंबित भी कर चुकी है। इससे पहले जब दांतारामगढ़ एसडीएम ने सबसे पहले मंदिर कमेटी को नोटिस जारी किया था तो मंदिर कमेटी ने जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा था। इसके बाद अचानक कमेटी ने दो गार्डों को निलंबित कर दिया और एसडीएम ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को निपटा दिया। और आगे से मंदिर की सीसीटीवी फुटेज पर निगरानी रखना तय कर दिया गया।
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