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छह साल से पति- पत्नी के रूप में रही महिलाओं को हुई जेल

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सीकर/ खाटूश्यामजी. राजस्थान के सीकर सहित देश के कई राज्यों में पति- पत्नी बनकर ठगी करने वाली दोनों महिलाओं को अदालत ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि पति बनकर रहने वाली आरोपित रितुु पटेल (28) निवासी डेनप गांव थाना विसनगर जिला मेहसाणा (गुजरात) व दर्शना उर्फ डिम्पल पण्डित (40) निवासी बड़ौदरा (गुजरात) को दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में जांच अब भी जारी है।
ये था मामला सीकर जिले के दांतारामगढ़ के दलतपुरा गांव में रितु व दर्शना पति- पत्नी के रूप में किराये के मकान में रह रही थी। जो 9 महीने बाद मकान मालिक तेजाराम पुत्र चौथुराम बलाई से लाखों रुपए लेकर फरार हो गई थी। पांच जून को रिपोर्ट देकर तेजाराम ने बताया कि गुजरात के मेहसाणा निवासी रितु पटेल व दर्शना पण्डित से एक टेक्सी चालक के जरिये जानकारी हुई थी। जयपुर सीकर व नागौर में व्यवसायिक प्रोजेक्ट चलने व कोरोना काल में होटल में कमरे नहीं मिलने की बात कहने पर उसने पिछले साल दोनों को मकान किराये पर दे दिया। करीब नौ महीने तक किराये पर रहने के बीच दोनों ने प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा देकर तेजाराम से पांच लाख रुपए ले लिए। स्टांप पर लिखा पढ़ी कर वापस देने का आश्वासन देकर वे एक दिन अचानक फरार हो गए। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। तलाश करने पर दोनों आरोपी गुजरात के मेहसाणा से दस्तयाब कर लिए गए।
छह साल से पति- पत्नी बन ठगे लाखों रुपएपुलिस के अनुसार रितु पटेल का शारीरिक गठन पुरुषों की तरह होने पर वह दर्शना पण्डित के साथ पति- पत्नी के रूप में 2015 से रह रही थी। इस बीच दोनों ने उतराखण्ड, केरल, देहरादुन, महाराष्ट्र, दिल्ली तथा राजस्थान के जयपुर व अजमेर सहित कई जगहों पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया। जहां इनके निशानने पर ज्यादातर बड़े व्यवसायी रहे।
पुलिस को भी पति- पत्नी बतायाथानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि दस्तयाब किए जाने पर भी रितु गोपाल पटेल ने खुद को पति व दर्शना को पत्नी बताया। पर गुप्त पतारसी में रितु गोपाल पटेल के महिला होने का अंदेशा हुआ। इस पर मेडिकल परीक्षण करवाया तो रितु गोपाल पटेल का महिला होना साबित हो गया। मामले में रितु गोपाल पटेल को धारा419, 420, 406 तथा दर्शना पण्डित को धारा 420 व 406 में गिरफ्तार किया गया।

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