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डोडा-पोस्त तस्करी के दो अभियुक्तों को दस साल का कठोर कारावास

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पाली। जिला सेशन न्यायालय के जिला न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दो तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बनाए गए दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
लोक अभियोजक चंद्रभानु राजपुरोहित ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने 17 अगस्त 2009 को सुबह हेमावास तिराहे पर नाकाबंदी कर कार को रुकवाया। कार की तलाशी में 14 बोरों में भरा 280 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मौके से जोधपुर के फलोदी थाना क्षेत्र में मोखेरी निवासी जेठमल पालीवाल पुत्र डमीचंद पालीवाल, प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में गोठड़ा निवासी सत्यनारायण जणवा चौधरी पुत्र शांतिलाल को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के दौरान जिला सेशन न्यायालय के न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने आरोपी जेठमल पालीवाल व सत्यनारायण जणवा को मादक पदार्थों की तस्करी में दोषी करार दिया। इस प्रकरण में दो जनों को दोष मुक्त किया गया।

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