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पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान शुरू, धूप खिलने के बाद लगी मतदाताओं की कतारें

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सीकर. पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के दूसरे चरण का चुनाव सुबह साढ़े सात बजे से शुरू हो गया है। राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार को धोद व फतेहपुर के 68 पंचायत समिति सदस्यों व 10 जिला परिषद सदस्यों को चुनने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दोनों जगह 3 लाख 74 हजार 673 मतदाता आज अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। सुबह सुबह की सर्दी के बीच मतदान के लिए कम ही लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन, धूप में तेजीके साथ अब मतदान ने भी तेजी पकडऩा शुरू कर दिया है। धोद व फतेहपुर के कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगना शुरू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतदान केंद्रों पर बनाए गए गोलों पर खड़े होकर मतदाता अपनी मत देने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह सेशल डिस्टेंसिंग का दरकिनार करते दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं।
सर्दी का दिखा असरधोद व फतेहपुर के चुनाव में भी सुबह सुबह सर्दी का असर दिखा। फतेहपुर में 4.2 डिग्री तापमान के बीच बहुत कम लोग ही सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन, मौसम साफ होने की वजह से जैसे ही धूप खिलना शुरू हुई लोग घरों से भी बाहर निकलना शुरू हो गए। अनुमान है कि दोनों जगह दोपहर में अच्छा खासा मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।
पांच बजे तक 538 मतदान दल कराएंगे चुनावफतेहपुर व धोद में चुनाव के लिए 538 मतदान दल लगाए हैं। जिनमें फतेहपुर के लिए 208 व धोद के लिए 330 मतदान दल चुनाव करवा रहे हैं। सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। मतदान दलों के प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी मतदाता मतदान केन्द्र में शाम पांच बजे तक प्रवेश कर जाएंगे उन सभी का मतदान निश्चित रुप से कराया जाएगा।
3 लाख 74 हजार 673 मतदाता करेंगे मतदानउप जिला निर्वाचन अधिकारी धारासिंह मीणा ने बताया कि फतेहपुर व धोद इलाके में 3 लाख 74 हजार 673 मतदाता मतदान करेंगे। जिनमें से फतेहपुर पंचायत समिति की 27 सीट व जिला परिषद की चार सीटों के 1 लाख 46 हजार 930 मतदाता मतदान करेंगे। जबकि 2 लाख 27 हजार 743 मतदाता धोद की 41 पंचायत समिति व 6 जिला परिषद सीटों के लिए मतदान करेंगे।
इन दस्तावेजों से दे सकेंगे वोटसीकर. मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्घ नहीं होने की स्थिति में 12 अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाताओं की पहचान तय करने के लिए अपने साथ मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। यह पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा, परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को दस्तावेज के रूप में मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे।

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