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PAN (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की गई है. इससे पहले यह 30 सितबंर 2019 थी. आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी. Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है.
आप अपने पैन आधार लिंक ऑनलाइन का स्टेटस PAN AADHAAR LINK STATUS जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं. इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।
अंग्रेजी की बिजनेस वेबसाइट इकनोमिक टाइम्स में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितबंर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी है. इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
आधार और पैन कार्ड को लिंक link pan aadhaar करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर जाना होगा. जहां पर आपको पैन-आधार लिंक pan aadhaar link करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा। आईटी (IT) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन (Pan Aadhaar Link Online) पर क्लिक करिए। अपना पैन नंबर डालिए.पूछे गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालिए।
आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए. अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड. अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप ‘I agree to validate my Aadhar details with UIDAI’ वाले बॉक्स को टिक करें।
पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा। अगर आपको इस चरण में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप ओटीपी (OTP) के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
PAN Card का पूरा नाम Permanent Account Number होता है. ये एक unique पहचान पत्र है और इसे किसी भी तरह का financial transaction में बहुत जरुरी माना जाता है।
PAN Card में 10 digit का alphanumeric number मौजूद रहता है जो income tax department से मिलता है. PAN Card Income Tax Act,1961 के तहत भारत में laminated Card के रूप में बनता है जिसे income tax department Central Board for Direct Taxes(CBDT) की देख रेख में जारी करता है.
PAN Card अपने आमदनी से income tax का भुगतान देने के लिए बहुत जरुरी होता है।
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