सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में अब एक साथ पांच या उससे ज्यादा लोग समूह में नहीं रह सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 फिर से लागू कर दी है। अतिरिक्त जिला कलक्टर धारा सिंह मीणा ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक सार्वजिनक स्थानों पर समूह में रहने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जाएगी। 19 अप्रेल तक के लिए जारी आदेश में कक्षा एक से आठ तक की स्कूल भी बंद रखने का जिक्र किया गया है। पालना नहीं करने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी लिखी है।
दो गुना मिले थे मरीजगौरतलब है कि इससे पहले सीकर जिले में बुधवार को कोरोना के मरीज अचानक दो गुना बढऩा सामने आया था। मंगलवार के 18 नए कोरोना मरीजों के मुकाबले बुधवार को 36 नए मरीज मिले। जिससे जिले की चिंताएं बढ़ गई। इसके साथ जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 9 हजार 769 हो गई। जबकि दो मरीज स्वस्थ होने पर कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा भी 9 हजार 421 पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज 245 हैं।
यहां मिले थे मरीजस्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को पिपराली ब्लॉक में 11, दांता ब्लॉक में 10, सीकर शहर में नौ, फतेहपुर ब्लॉक में दो तथा खण्डेला, लक्ष्मणगढ़, पिपराली और श्रीमाधोपुर ब्लॉक में एक-एक नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें लक्षणात्मक 12, खाटू कन्टेंमेंट जोन से लिए गए रैण्डम सैम्पल में से नौ, नजदीकी संपर्क से तीन कोरोना पॉजिटिव मिले थे।
कट रहे चालान, दुकानें सीजइधर, प्रशासन का मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान भी लगातार जारी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस व प्रशासन की टीम राहगिरों से लेकर दुकानदारों तक के चालान काट रही है। इस दौरान कई दुकानों को भी सीज किया जा सकता है।
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