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अब खुलने वाली हैं मेयर की लॉटरी

लोकसभा चुनाव के बाद अब शहरी सरकारों के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसके लिए वार्डो के परिसीमन के प्रकाशन की अंतिम तैयारियां हो गई है और सभी जगह इसके जारी हो जाने के बाद सितंबर में मेयर, सभापति, अध्यक्ष के वार्ड की लॉटरी के बाद वार्डो की भी लॉटरी निकाल दी जाएगी और यह तय हो जाएगा कि कौनसा वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा।
निकाय चुनाव-2019 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने गुरूवार को ही प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टर्स) के साथ वीडियो काॅन्फे्सिंग के जरिए चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मेहरा ने सचिवालय स्थित एनआईसी में हुई वीडियो काॅन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी अब तक की जा चुकी सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान 52 नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने और आयोग की अपनी ईवीएम की अभिरक्षा के लिए वेयर हाउस बनाए जाने के लिए जमीन आवंटन का मामला शामिल है। इसके साथ ही ईवीएम के लिए भवनों के अधिग्रहण को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपनी भागीदारी निभाते है, ऐसे में अधिकारी पूर्ण रूप से सजग होकर स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 14 सितंबर को— संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 14 सितंबर को होगा। वार्डों और मतदान केन्द्रों पर नामावलियों का पठन 14 व 15 सितंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद 14 से 23 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए 15, 21 और 22 सितंबर को विशेष अभियान रखा जाएगा। इस दिन सुबह से शाम तक बीएलओ संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्ति 14 सितंबर से 23 सितंबर तक की जा सकेगी और 18 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है के पुनरीक्षण के विशेष अभियान की तिथियों का प्रचार-प्रसार करें ताकि पात्र मतदाता मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का निर्धारण प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पहले ही कर लें क्योंकि मतदान केंद्र का नाम प्रारुप मतदाता सूची पर अंकित किया जाएगा।

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