अजमेर/सीकर. अजमेर डिस्कॉम ने लम्बे समय से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों की सीट बदलने के निर्देश जारी किए हैं। डिस्कॉम के अजमेर जोन के मुख्य अभियंता एनएस निर्वाण ने इसके लिए अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा तथा नागौर जिलों के सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्वाण के अनुसार डिस्कॉम सचिव (प्रशासन) की ओर से 13 दिसम्बर 2017 को भी आदेश जारी हो चुके हैं लेकिन जिलों में इसकी पालना नहीं हो रही है। एेसे कार्मिक जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या अन्य आपराधिक प्रकरण लम्बित हैं, उनकी पोस्टिंग फील्ड, रोकड़ लेन-देन जैसे संवेदनशील पदों पर नहीं की जाए।
यह है नियम
कनिष्ठ, सहायक व अधिशाषी अभियंता एवं समकक्ष को ओ एंड एम कार्यालय में 3 साल तथा इसके अलावा अन्य कार्यालय में 3 साल तक पद पर ठहराव निर्धारित किया गया है। लेखाधिकारी स्तर के लेखा संवर्ग के कार्मिकों के लिए भी तीन साल का समय निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता शिकायत लिपिक, स्टोर कीपर, सहायक स्टोर कीपर, कैशियर तथा वार्ड कीपर को ओ एंड एम कार्यालय में 3 साल था अन्य में 3 साल तक ठहराव दिया जा सकता है। मंत्रालयिक कर्मचारी को 5 वर्ष तक ओ एंड एम कार्यालय में लगाया जा सकता है लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद कार्य में बदलाव करना होगा। ओ एंड एम के अलावा अन्य कार्यालय में 10 साल तक लगाया जा सकता है लेकिन 3 वर्ष बाद कार्य बदलना होगा।-मीटर इंस्पेक्टर/मीटर रीडर को ओएंडएम कार्यालय में 3 वर्ष तक ठहराव दिया जा सकता है। एक वर्ष बाद बीट बदलनी होगी। तकनीकी कर्मचारी को ओ एंड एम कार्यालय में 10 साल तक ठहराव दिया जा सकता है। प्रत्येक 2 साल बाद कार्यक्षेत्र में परिवर्तिन करना होगा। गैर ओ एंड एम कार्यालय में 10 साल तक लगाया जा सकता है। प्रत्येक 2 साल बाद कार्यक्षेत्र में बदलाव करना होगा।
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