सीकर. पैसों के लेनदेन के विवाद के चलते राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के भरे बाजार में तलवार से हमला कर रवि व्यास की हत्या करने के चर्चित मामले में न्यायालय ने दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या तीन यशवंत भारद्वाज ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। इस दौरान एक आरोपी को बरी भी किया गया वहीं मामले में एक आरोपी के खिलाफ अभी ट्रायल चल रही है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। जिसकी अभी तलाश जारी है। अपर लोक अभियोजक सुभाष कुल्हरी ने बताया कि इस मामले के आरोपी सत्यनारायण डोकवाल और मनोज डोकवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभिषेक डोकवाल को न्यायालय ने बरी कर दिया। वहीं फतेहपुर निवासी केशव उर्फ बाला के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल चल रही है।
ये था मामलाप्रकरण के अनुसार एक अक्टूबर 2016 को फतेहपुर कस्बे के चतुर्भुज मंदिर के पास भरे बाजार में फतेहपुर निवासी रवि व्यास पर तलवार से हमला कर दिया गया था। जिसमें रवि की मौत हो गई थी। इस पर रवि व्यास के पिता मोहनलाल व्यास ने पुलिस थाने में हत्या का नामजद मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो विवाद पैसों के लेनदेन का सामने आया। मामले में पुलिस ने बाद में सत्यनारायण, मनोज व अभिषेक डोकवाल को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आरोपित केशव उर्फ बाला नेपाल भाग गया था। इस पर पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद केशव उर्फ बाला को वर्ष 2018 में सीकर के सोभासरिया कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी सत्यनारायण व मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि अभिषेक को बरी कर दिया।
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