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मॉब लॉन्चिंग केस: पहलू खान के बेटों और ड्राइवर पर गो तस्करी के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द; हाईकोर्ट ने आदेश दिया

Aajkal Rajasthan News / जयपुर.

अलवर मॉब लिंचिंग केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पहलू खान, उसके दो बेटों और ड्राइवर के खिलाफ गो तस्करी का मामला रद्द करने का आदेश दिया।जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने पहलू खान के बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद की ओर से दायर याचिका के बाद राज्य प्रशासन को यह निर्देश दिए।

अप्रैल 2017 को पहलू खान को गोतस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इसी महीने अगस्त में अलवर की अदालत ने पहलू खान की हत्या के छह आरोपियों को बरी कर दिया था।पुलिस ने चार्जशीट से हटाया था पहलू खान का नामअलवर पुलिसने 24 मई को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उसका नाम चार्जशीट की समरी में था।पुलिस अपने रुख पर कायम थी कि जांच में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है।

गो तस्करी के संदेह में पहलू को पीटा गया था

1 अप्रैल 2017 को हरियाणा निवासी पहलू (55) अपने दो बेटों आरिफ व इरशाद के साथ पिकअप में जयपुर से गाय खरीद कर ला रहे थे। बहरोड़ पुलिया से आगे भीड़ ने पिकअप रुकवाई व मारपीट की। कुछ देर बाद पहलू के साथी अन्य पिकअप में आए तो उनसे भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल पहलू को बहरोड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 अप्रैल को उसने दम तोड़ दिया। तत्कालीन भाजपा सरकार में पहलू खां के बयान के आधार पर 6 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

इस तरह चला घटनाक्रम1 अप्रैल 2017 : 3 पिकअप और 3 कैंटरा गाड़ियों में 36 गोवंश ले जा रहे पहलू खां और उसके साथियों को जागूबास चाैक और औद्योगिक कट के पास रोक लिया। भीड़ ने पिटाई कर दी। औद्योगिक कट के पास मारपीट में पहलू खां सहित पांच लोग घायल हुए। 2 अप्रैल : घायल पहलू खां के पर्चा बयान के आधार पर 6 नामजद सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 4 अप्रैल : घायल पहलू खां की इलाज के दौरान माैत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पहलू के शव का पोस्टमार्टम हुआ। मॉब लिंचिंग में हुई हत्या के बाद मामला देशभर में गर्मा गया। 5 अप्रैल : पुलिस अधीक्षक ने छह नामजद लोगाें के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपए का ईनाम घोषित कर दिया। 7 अप्रैल : मामले की जांच बहरोड़ डीएसपी को सौंप दी गई। 8 अप्रैल : राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी। 9 अप्रैल : तत्कालीन आईजी हेमंत प्रियदर्शी ने घटना स्थल का मुआयना किया। 26 अप्रैल : गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा लोगों को परेशान करने के विरोध में बहरोड़ बंद रहा।सभी छह आरोपी हो गए थे बरीकोर्ट में पहलू खान के हत्या के आरोपी विपिन यादव, रविन्द्र यादव, कालूराम यादव, दयानंद यादव और योगेश कुमार खाती के खिलाफ 31 मई 2017 को चार्जशीट पेश की गई थी। जबकि, 5 जनवरी 2018 को भीम राठी को आरोपी मानते हुए 173 (8) के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को नाबालिग मानते हुए उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोप साबित नहीं होने पर संदेह का लाभ देते हुए सभी को बरी करदिया।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में इस मामले को लेकर गृह एवं विधि विभाग के अफसरों को तलब किया। इसके बाद पुलिस जांच में रही खामियों का पता लगाने के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया।

पहलू खान मॉब लॉन्चिंग केस

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