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सडक़ पर मनमानी पड़ेगी भारी! राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, अब ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

जयपुर/नई दिल्ली। मोदी सरकार 30 साल पुराने कानून में बदलाव कर नया कानून ( Motor Vehicle Act 2019 ) लेकर आई है। मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधान ( Road Safety Rules ) एक सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसमें शराब पीकर और तेज वाहन चलाने वालों पर और शिंकजा कसा जाएगा। तेज वाहन चलाने पर 5 हजार और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सडक़ पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने पिछले बजट सत्र में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन विधेयक ( Motor Vehicles Amendment Bill 2019 ) पेश किया जिसे दोनों की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी है। कानून में संशोधन करते हुए सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, हेल्मेट न पहनने, रेड लाइट जंप करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट न लगाने पर पहले से कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि इसके प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकारों पर भी निर्भर है।
पहले सडक़ पर नियम तोडऩे पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना था जो कि बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यहीं नहीं, नियम तोडऩे वाला व्यक्ति अगर अधिकारी के काम में बाधा पहुंचाने का काम करता हैं तो यह जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये तक भी हो सकता है। नए कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। पहले 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि 5000 रुपये कर दी थी। नए नियम में यह भी जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना बीमा के गाड़ी चलाता पाया जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
– नए नियम के मुताबिक सडक़ दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए और अगर हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने निर्धारित है।- नए नियम के अनुसार ओवर स्पीड के लिए 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया है।- अगर कोई व्यक्ति आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देता है तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगया जाएगा।- गलत और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने, ट्रैफिक की गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल प्रावधान है।- नए नियम केअनुसार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।- नए कानून के अनुसार अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही माता-पिता या अभिभावक के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है।- नए कानून के अनुसार ओला, उबर जैसे समूहों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया।- संशोधित कानून में चालक लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आधार को अनिवार्य किया जाएगा।
 
एक साल में हुए इतने सडक़ हादसे ( Road Accident in Rajasthan ) रास्थान में एक साल में कई भीषण सडक़ हादसे हुए जिनमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कितने ही लोग घायल हो गए। प्रदेश में एक साल के भीतर जुलाई 2019 तक 14596 सडक़ हादसे हुए जिसमें 6411 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और 14451 लोग सडक़ हादसों में घायल हुए।
 
सडक़ सुरक्षा जागरुकता के लिए लगाई एलईडी स्क्रीनजयपुर के अजमेरी गेट स्थित यादगार भवन पर यातायात नियमों के प्रचार प्रसार एवं सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगाए गए एलइडी स्क्रीन का उद्घाटन बुधवार को डीजीपी भूपेन्द्र सिंह ने किया। इस पर यातायात नियमों की जानकारी एवं सडक़ सुरक्षा से संबंधित पम्पलेट, स्लोगन एवं वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे। यह एलइडी सीके बिरला हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाई है। हॉस्पिटल के यूनिट हैड कंवलजीन सिंह को मोमेन्टो देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही 22 से 30 अगस्त तक सडक़ सुरक्षा जीवन रक्षा का विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

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