नीमकाथाना.
अपर जिला सेशन न्यायाधीश गोविंद बल्लब पंत ने सोमवार को 19 वर्ष पहले पुलिस जवान की हत्या ( Policeman Murdered Case ) के मामले में सुनवाई करते हुए एक दोषी को आजीवन कारावास ( Life Imprisonment ) की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एमडी मीना ने बताया कि ढाणी बरडा तन अजीतगढ़ गोपाल राम बावरिया को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए धारा 302/149 में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को जुलाई 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गौरतलब है पुलिस के जवान वर्ष 2000 मार्च में सुबह जेल से कैदी बीरबल मीणा को छावनी सबजेल से पेशी पर ला रहे थे। इसी दौरान गाड़ी में सवार होकर आए दर्जनभर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर व पुलिस पर गोली मारकर कैदी को छुड़ा ले गए थे। हमले में पुलिस का जवान मृतक रामशरण घायल हो गया था। कपिल अस्पताल से जयपुर रैफर करने के बाद उसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया था। मामले को लेकर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
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वारदात में कुल 11 आरोपित थे शामिलमामले में 11 आरोपितों कोर्ट में चालान पेश हुआ था। जिनमे आरोपी नारुराम उर्फ नारियां की वर्ष 2001 में तथा आरोपी अर्जुनलाल की वर्ष 2007 में मौत होने के कारण उनकी कार्रवाई ड्रोप कर दी गई। जुलाई 2018 में कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा चार को बरी कर दिया। दो आरोपितों की सीकर बाल न्यायालय में ट्रायल चल रही है। आरोपी गोपाल उस समय में फरार चल रहा था।[MORE_ADVERTISE1]
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