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अधिक दाम वसूलने पर ई-मित्र कियोस्क हाेंगे ब्लैक लिस्ट
जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं एसीपी को किया अधिकृत
जयपुर, 26 जून। प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्री अभय कुमार ने बताया कि ई-मित्र कियोस्क द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं के बदले निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत प्राप्त होने पर कियोस्क को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। उन्होेंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 24 जून को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस संबंध में अधिक दाम वसूलने की शिकायतों पर ई-मित्र कियोस्क के खिलाफ कार्यवाही के सख्त निर्देश दिये थे।
उन्होंने बताया कि समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर किसी भी ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध सेवाओं के बदले उपभोक्ताओ से तय राशि से अधिक राशि लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं जिले में पदस्थापित एसीपी कार्यवाही के लिये अधिकृत है।
श्री कुमार ने बताया कि किसी भी ई-मित्र कियोस्क के विरूद्ध प्रथम बार इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिकारी अपने एसएसओ आई.डी. से ई-साईन कर कियोस्क को 15 दिन के लिये निलंबित कर सकता है। उन्होंने बताया कि उसी ई-मित्र के खिलाफ द्वितीय बार शिकायत प्राप्त होने पर कियोस्क को 30 दिन के लिये निलंबित कर दिया जायेगा तथा तीसरी बार शिकायत प्राप्त होने पर ई-मित्र को 1 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।
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