सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में बेवजह हिरासत में मारपीट करने पर न्यायालय ने एक थानाधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। सुरक्षा के आदेश देने के बाद थानाधिकारी ने एक युवक को हिरासत में लेकर मारपीट की। युवक की याचिका पर कोर्ट ने जांच के बाद थानाधिकारी के खिलाफ धारा 323, 342 व 504 में प्रसंज्ञान लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले दिनों एक परिवाद पेश हुआ कि उसके पौत्र ने एक युवती से विवाह कर लिया। इसके बाद थानाधिकारी व चार-पांच अन्य व्यक्ति ने घर में घुस कर अभद्रता की। आरोप है कि 19 जनवरी को फतेहपुर में कोतवाली तिराहे के पास खड़े थे तो थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मी जबरन मारपीट करते हुए थाने ले गए। उसे हवालात में बंदी की तरह डाल दिया। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने पीडि़त का मेडिकल डिप्टी के सुपरविजन में कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने थानाधिकारी को नोटिस देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस पर हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को आदेश जारी करके सुरक्षा मुहैया करवाने के ऑर्डर दिए थे।
मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों सहित 19 के काटे चालानखंडेला. कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन सख्त होने लगा है। रविवार को उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से कोविड-19 गाइड लाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए 19 लोगों के चालान काटे और लोगों से जुर्माना वसूला। अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे में बिना मास्क पाये जाने वाले दुकानदारों व लोगों के चालान काटकर जुर्माना राशी वसुल की। इसके अलावा दुकानदारों को समझाया गया कि दुकान पर मास्क लगाकर ही बैठे। आने वाले ग्राहक को भी मास्क लगाकर आने पर ही सामान देवें। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर चालान काटकर 21 सौ रुपये जुर्माना वसूल किया । इस दौरान उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने कस्बे के दुकानदारों को दुकान-दुकान जाकर कोविड19 गाइड लाइन की पालना करने व कोरोना के टीके लगवाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया।
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