सीकर. कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में लागू वीकेंड लॉकडाउन की वजह से जिले में आज शाम को फिर सबकुछ लॉक हो जाएगा। शाम छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक जिलेभर में कफ्र्यू के हालात रहेंगे। जिसमें फल सब्जी, दूध, एलपीजी व बैंकिंग व मेडिकल सरीखी आपातकालीन सेवाएं ही आमजन को उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद भी 30 अप्रेल तक शाम छह से सुबह पांच बजे तक जन जीवन प्रतिबंधों में रहेगा। जिसमें गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस और मेले पर पाबंदी रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। एडीएम धारासिंह ने बताया कि प्रतिबंधित समय में दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठान खुले मिलने पर जुर्माने के साथ उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
कर्फ्यू का इन पर नहीं होगा असरवीकेंड लॉकडाउन में फल सब्जी, दूध, एलपीजी व बैंकिंग सरीखी सुविधाएं ही उपलब्ध हो पाएगी। जबकि 30 अप्रेल तक जारी नाइट कफ्र्यू की गाइडलाइन के अनुसार वे फैक्ट्री जहां लगातार उत्पादन होने के साथ रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रियों के अलावा माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन को इसमें छूट मिलेगी।
धूम-धाम से शादी की उम्मीदों पर झटकाकोरोना के बढ़ते संक्रमण ने धूमधाम से शादी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को झटका दिया है। अप्रेल माह में ही सैकड़ों की संख्या में शादियां है। लोग विवाह स्थल बुक करवाने के साथ निमंत्रण पत्र भी बांट चुके हैं। लेकिन अब सरकार ने समारोह में लोगों की संख्या 50 तक ही सीमित कर दी है। ऐसे में शादी वाले घरों में अजीब पसोपेश पैदा हो गई है।
श्मशान घाटों पर भी सतर्कताकोरोना के फिर से फैलने के साथ ही शहर के श्मशान घाटों पर भी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल होने की पाबंदी लगाई है। ऐसे में जागरूकता को लेकर श्मशान घाटों में बैनर लगाए गए हैं।
इधर, पुलिस भी अलर्टकोरोना की नई गाइडलाइन की पुलिस ने भी सख्ती से पालना कराने की तैयारी कर ली है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि सभी थानाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए है। बाजारों में मास्क चेकिंग की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से लेकर गाइडलाइन से संबंधित हर चीज का ध्यान रखा जाएगा।
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