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कोर्ट ने खेल अधिकारी को नोटिस देकर मांगा जवाब

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सीकर. जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव में पर्यवेक्षक नहीं भेजने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला खेल अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से एडवोकेट पीयूष नागा ने न्यायालय में बताया कि जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से खेल अधिनियम 2005 के तहत 27 दिसंबर 2020 को विधि अनुसार संघ के चुनाव कराए। चुनाव में राजस्थान एथलेटिक्स संघ के पर्यवेक्षक ठाकुर मल शर्मा भी चूरू से सीकर पहुंचे। चुनाव होने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में 31 दिसंबर 2020 को जिला एथलेटिक्स संघ सीकर का रजिस्ट्रशन किया गया। संघ सचिव का आरोपएथलेटिक्स संघ सचिव डॉ. रामनिवास ख्यालिया का आरोप है कि चुनाव के लिए जिला अधिकारी को पूर्व में सूचना दी गई थी। खेल अधिकारी कार्यालय से सूचना के संबंध में 10 दिसंबर का रिसिव भी है। खेल अधिकारी अशोक कुमार ने राजनीतिक दबाव के चलते जिला पर्यवेक्षक नहीं भेजा। दो अलग-अलग संघ से मिली चुनाव की सूचना खेल विभाग का तर्क है कि चुनाव के लिए जिला खेल अधिकारी कार्यालय सीकर में दो अलग-अलग एथलेटिक्स संघों के पत्र प्राप्त हुए थे। संघ सचिव डॉ. रामनिवास ख्यालिया की ओर से संचालित जिला एथलेटिक्स संघ का खेल अध्यादेश 2005 के तहत पूर्णरूप से दस्तावेज तैयार नहीं होने तथा प्रदेश एथलेटिक्स संघ का राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहे केस के कारण चुनाव में जाना संभव नहीं था। इस एसोसिएशन का एक साल पहले भी चुनाव हो चुका है। जबकि खेल अधिनियम के तहत 4 साल बाद चुनाव होने चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय से अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ समय पहले डाक से लीगल नोटिस जरूर मिला था, उसका जवाब क्रीडा परिषद के सचिव को भिजवा दिया है। -अशोक कुमार, जिला खेल अधिकारी सीकर एथलेटिक्स संघ खिलाडिय़ों के हित में जुटी है। प्रदेश के खिलाड़ी लगातार पदक भी जीत रहे हैं। लेकिन कुछ अपने स्वार्थो की वजह से खिलाडिय़ों का नुकसान करने के लिए तुले है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव में खेल अधिकारी के नहीं आने के मामले को न्यायालय में चुनौती दी थी। -सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, कार्यवाहक प्रदेश सचिव, एथलेटिक्स संघ

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