Necessary Remedesiveer injection will be black marketed in treatment-शासन सचिव सिद्वार्थ महाजन ने जारी किए आदेश- अधिकृत चिकित्सा संस्थान ही कर सकेंगे मांग -दवा विक्रेताओं के काउंटर पर नहीं मिलेंगे ये इजेक्शनसीकर. प्रदेश में कोरोना(corona) संक्रमितों के उपचार में रेमडेसिवीर व टोसिलीजूमेब इन्जेक्शन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए के रेमडीसिविर व टोसिलीजूमॉब इन्जेक्शन की कालाबाजारी (black marketing of remedesiveer injections) को रोकने के लिए कोविड उपचार के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों (pvt. hospital) को ही ये दवा उपलब्ध होगी। इन दोनों इंजेक्शन का किसी भी प्रकार से दवा विक्रेता के काउंटर पर बिक्री नहीं होगी। जिससे अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों को ये उपलब्ध हो सके। निजी हॉस्पिटलों को इंजेक्शन की मांग के साथ एक प्रपत्र में रोगी के लिए रेमडेसिवीर व टोसिलीजूमेब इंजेक्शन और मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देगी।
दो दिन के लिए जारी होगा स्टॉकशासन सचिव सिद्वार्थ महाजन की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिकृत कोविड हॉस्पिटल (covid hospitals) ही इन इंजेक्शन की मांग कर सकेंगे। इसके लिए निजी क्षेत्र के चिकित्सालय मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिवीर इंजेक्शन की आवश्यकता है वे अपनी मांग औषधि नियंत्रण अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद इस मांग को जिले के दवा स्टॉकिस्ट की ओर से संबंधित सीएण्डएफ को भेजी जाएगी। इसके बाद वहां से उपलब्धता के अनुसार अधिकतम दो दिवस के लिए उपयोग के लिए इंजेक्शन का स्टॉक जारी किया जाएगा।
अब ऑक्सीजन आपूर्ति पर कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी राज्य सरकार की नजर है। कोरोना के मरीजों को आवश्यक ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। बतादें कि मरीजों की संख्या तेजी से बढऩे के कारण ऑक्सीजन सिलेंडरों की खपत बढ़ती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के तेजी से बढ़ ग्राफ ने सभी को चिंता में डाल दिया है।
कोरोना उपचार में जरूरी रेमडेसिवीर व टोसिलीजूमेब इंजेक्शन की कालाबाजारी होगी खत्म…राजस्थान सरकार ने दिए ये निर्देश
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