सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करने की इजाजत देदी है .इस दौरान गुलाम नबी आजाद चार जिलों का दौरा कर सकते हैं. इसके अलावा और कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.गुलाम नबी आजाद वहां जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपेंगे.इस बारे में केंद्र को नोटिस दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद गुलाम नबी आजाद बारामूला अनंतनाग श्रीनगर और जम्मू जिले का दौरा कर सकते हैं.
सुनवाई के दौरान सोमवार यानी आज गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि, गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.
गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी.
बताते चलें कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, इसके बाद से ही किसी बाहरी नेता को घाटी में जाने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में एक गोली भी नहीं चलाई गई है, कुछ लोकल बैंन लगे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य किये जाये.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई थी, वाइको की तरफ से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि, क्या फारूक अब्दुल्लाह हिरासत में हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस पर 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है.
इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि, जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा हालात का जायजा लेने.
रंजन गोगोई ने सरकार से पूछा है कि हालात सामान्य करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं.
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