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निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर भूखंड को किया सीज

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नीमकाथाना. काफी दिनों से विवादों में चल रहा शाहपुरा रोड स्थित भूखंड को मंगलवार दोपहर नगर पालिका ने सीज कर दिया। साथ ही दीवार पर नोटिस चस्पा कर आगामी निर्देशों तक भूखंड में प्रवेश व किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं करने पर भी रोक लगा दी। भूखंड को व्यावसायिक भवन बनाने व एक मंजिल निर्माण स्वीकृति के विपरित बनाई जाने की पालिका को लगातार शिकायतें मिल रही थी। ईओ सूर्यकांत मंगलवार दोपहर को पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तथा दुकानों के आगे लोहे की सांकल लगवाकर पूरे भूखंड को सीज करवा दिया। करीब आधे घंटे चली कार्रवाई के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ईओ ने बताया कि भूखंड की नगर पालिका द्वारा 468 वर्ग में आवासीय निर्माण (बैसमेंट, भूतल प्रथम तल एवं द्वितीय तल ) के लिए निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी। जिसकी हल्का जमादार की रिपोर्ट पर पालिका कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्माणाधीन भवन व्यवसायिक निर्माण होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। स्वीकृति के विपतरित कार्य करने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 182 एवं 194 के अधीन, बिना स्वीकृति व्यावसायिक निर्माण एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए एवं स्वीकृति के विपरित निर्माण होने से अवैध निर्माण की श्रेणी में आने पर निर्माणकर्ताओं को पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिसके प्रत्योत्तर में निर्माणकार्ताओं का जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर पालिका ने राजस्थान अधिनियम 2009 की धारा 194(7) एफ के तहत भूखंड को आगामी आदेश तक सीज कर दिया।बंद रास्ता खुलवाने की मांग, दिया ज्ञापनश्रीमाधोपुर. अजीतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिहोड़ी के राजस्व ग्राम ढ़ाबावाली के किसानों ने पंचायत द्वारा नरेगा कार्य करवाकर रोका गया कृषि भूमि का रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई हे। किसान पवन कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत ने 3 माह पहले नरेगा का कार्य करवार हमारी कृषि भूमि में आने-जाने का रास्ता बंद करवा दिया जो पिछले 3 माह से बंद पड़ा है। जिससे किसानों को खेती करने के साधना को लाने व पशुओं के लिए चारा लाने में परेशानी हो रही है।

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