कोटा. किशोरी से बलात्कार के करीब चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को पोक्सो विशिष्ट न्यायालय क्रम संख्या 4 ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65, हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 26 अगस्त 2015 को परिवादी ने रामगंजमंडी थाने में दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी 21 अगस्त 2015 को रामगंजमंडी में समाज के कार्यक्रम में भाग लेने गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। उसे राहुल बहला- फुसला कर भगा ले गया है।
प्रताड़ित किया, गहने हड़पे और तीन बार तलाक कहकर पत्नी को घर से निकाला..
इस मामले में लड़की की बुआ का लड़का उसे तलाशता हुआ झालावाड़ जिले के पिडावा कस्बे पहुंचा। जहां पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने बयान में बताया कि युवक ने उससे बांसवाड़ा व पिडावा में एक किराए के कमरे में कई बार बलात्कार किया। इस मामले में पोक्सो विशिष्ट न्यायालय क्रम 4 ने आरोपी मंदसौर जिले के संधारा गांव निवासी राहुल धाकड़ (24) के खिलाफ 15 दिसंबर 2015 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 14 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और बुधवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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