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लक्ष्मणगढ़ तहसील के हमीरपुरा ग्राम में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू

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Aajkal Rajasthan

सीकर, 23 अप्रेल:- जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम हमीरपुरा में निवासरत व्यक्ति के नोबल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण बीमारी से आस-पास के नागरिकों में संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। दण्ड प्रकियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र के हमीरपुरा राजस्व ग्राम क्षेत्र को शून्य आवागमन क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उपवर्णित सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त व्यावसायिक, ओद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे तथा किसी भी मानवीय गतिविधियां शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र के व्यवसायिक, व्यपारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकाने बंद रहेगी । यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थित से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा, यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिक, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और नहीं इस क्षेत्र से बाहर निकले। क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये जोते है। यह आदेश 23 अप्रेल 2020 को सायं 7 बजे से 3 मई 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डिजेज नियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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