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दिल्ली दंगे को पुलिस ने बताया ‘आतंकी घटना’ चार्जशीट में बड़े आरोप

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राजधानी दिल्ली में पिछली फरवरी में हुए दंगे को पुलिस ने ‘आतंकी घटना’ बताते हुए जेएनयू के छात्र उमर खालिद, विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर शर्जील इमाम और फैजान खाने के खिलाफ चार्जशीट में बड़े आरोप लगाए गए हैं. इनके खिलाफ दंगे भड़काने की साजिश रचने समेत कई आरोप है.
हिसा में एक पुलिसकर्मी समेत 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी और करीब साढ़े सात सौ लोग घायल हुए थे. आरोप पत्र में कहा गया, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों पर आग्नेयास्त्रों, पेट्रोल बमों, एसिड हमलों और घातक हथियारों का उपयोग करके मारने का प्रयास किया गया था. घटना में कुल 208 पुलिस कर्मियों को चोटें आई थीं.
हमलावरों का इरादा सरकार को आतंकित करना और सीएए, एनआरसी वापस लेने के लिए दबाव बनाना स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधि है. चार्जशीट के मुताबिक, हिंसा में आगजनी के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा लोगों की हत्या और घायल करना साफ तौर पर आतंकी घटना है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोगों के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का व्यवधान भी दंगा प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. सार्वजनिक परिवहन के बंद होने से आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच बंद हो गई थी. बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं. अस्पतालों तक पहुंचने के रास्ते रोक दिए गए थे. पुलिस ने कहा कि समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का यह व्यवधान आतंकवादी अधिनियम के दायरे में आता है.
पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है, दंगाइयों ने देश की एकता को खतरे में डालने और लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से पैसे एकत्र किए और हिंसा फैलाई. फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भी राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे कराए गए. इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी.
इसके अलावा आपको बता दे कि शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों आरोपियों की तरफ से इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी देने के लिए भी अर्जी लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने स्पेशल सेल को निर्देश दिया है कि वो 2 दिसंबर को दोनों आरोपियों के वकील को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी सौंप दे. कड़कड़डूमा कोर्ट की तरफ से चार्जशीट पर स्क्रूटनी के लिए 22 दिसंबर की डेट तय की गई है.
बता दे कि 15 लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की पहली चार्जशीट दो महीने पहले दायर की थी. इसमें ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, गुलफिशा खातून, देवांगना कालिता, शफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल, अब्दुल खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शादाब अहमद, तल्सीम अहमद, सलीम मलिक और अतहर खान बतौर आरोपी शामिल हैं.
इसके अलावा नताशा अग्रवाल और देवांगना कलिता जैसे आरोपियों को इस मामले में जहां जमानत मिल चुकी है, वहीं कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी चार बार खारिज कर चुका है. ताहिर हुसैन को भी दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली दंगों को कराने का मास्टरमाइंड बताया है.
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