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PAN-aadhaar link, पैन-आधार लिंक कैसे करें।

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AAJKAL RAJASTHAN NEWS

सरकार ने PAN को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।अगर आपने 30 सितंबर तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar link) को लिंक नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब यह तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी गई है। इससे पहले यह नियम था कि समयसीमा से पहले अगर आपने आधार और पैन कार्ड को लिंक PAN-AADHAAR LINK नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। हालांकि, अब ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते। 

31 दिसम्बर है समय सीमा PAN AADHAAR LINK LAST DATE पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख


केंद्र सरकार ने 31 दिसम्बर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक PAN-AADHAAR LINK करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस 4 महीने का समय बचा है।

घर बैठे PAN-aadhaar link, पैन-आधार लिंक कैसे करें।

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।

SMS के जरिए भी कर सकते हैं PAN-aadhaar link, पैन-आधार लिंक


SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

PAN-Aadhaar link क्या होगा, अगर 31 दिसम्बर तक नहीं किया आधार से लिंक?

केंद्र सरकार ने 31 दिसम्बर तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस 4 महीने का समय बचा है। 

Pmla कानून के तहत करवाना है pan-aadhaar link आधार कार्ड लिंक


केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक pan card aadhaar card link करना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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