सीकर. शराब की दुकानें अब स्लैब के हिसाब से तय होगी। जिनका निर्धारण शराब की बिक्री के आधार पर होगा। 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़ व 2 करोड़ से अधिक की शराब की बिक्री के हिसाब से दुकानों को बांटा गया है। इसी हिसाब से ही आवेदन शुल्क लिया जाकर दुकानों का नीलामी के आधार पर आवंटन होगा। अतिरिक्त आबकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण देवंदा ने बताया कि जिले की 337 दुकानों को तीन स्लैब में बांटा गया है। 50 लाख की दुकान पर 40 हजार रुपए आवेदन शुल्क तथा 50 हजार रुपए अमानत राशि ली जाएगी। इसी तरह 50 लाख से दो करोड़ की दुकान पर 50 हजार आवेदन शुल्क व एक लाख रुपए अमानत राशि तथा दो करोड़ से अधिक की दुकान पर 60 हजार रुपए आवेदन शुल्क व 2 लाख रुपए अमानत राशि जमा की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही बैंक की डिटेल भी देनी होगी। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया के बाद दुकान आवंटन होने पर अमानत राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। जबकि आवेदन शुल्क को वापस नहीं लौटाया जाएगा। गौरतलब है कि पहले आवेदन शुल्क करीब तीस हजार रुपए लिया जाता था। अब तीन स्लैब में ही आवेदन शुल्क बढ़ गया है।
23 से घर बैठे होगा आवेदननई पॉलिसी (rajasthan news excise policy)में दुकानों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन बोली लगाकर ही कोई भी शख्स नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। नीलामी के लिए 23 फरवरी से 27 फरवरी तक समय तय किया है। नीलामी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लगेगी। बड़ी बात है कि अगर नीलामी में बोली 4 बजे तक भी चलती है तो फिर जब तक बोली समाप्त नहीं होगी तब तक 10 मिनट के स्लैब में बोली जारी रहेगी।
ऑनलाइन ही होगी पूरा प्रोसेसविभाग की एमएसटीसी की वेबसाइट पर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा उसे नाम, पता व मोबाइल नंबर डालना होगा। खुद का पहचान पत्र व आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद बैंक के खाता नंबर व डिटेल देनी होगी। नीलामी से एक दिन पहले तक ऑनलाइन नीलामी के लिए आवेदन कर सकेंगे। हर दुकान के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करानी होगी।
होटल व बार में लगेंगे बीयर प्लांटनई आबकारी नीति के तहत होटल व बार में भी अब बीयर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है। इससे लोगों को होटलों एवं बार में ताजा बीयर मिल सकेगी। नई नीति में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान किए गए है। आबकारी अधिकारी आदराम दहिया ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसधारकों को माइक्रो बु्रवरी प्लांट लगा सकेंगे एवं होटल-बार से संचालन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लांट लगाने में अधिक खर्चा नहीं आता है। इससे बीयर पीने के शौकीन लोगों को ताजा बीयर उपलब्ध हो सकेगी। इसमें कई तरह के फ्फ्फलेवर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए सालाना 5 लाख रुपए फीस एवं आबकारी डयूटी 60 रुपए प्रति बल्क लीटर रोजाना की खपत के आधार पर निर्धारित की जाती है। फिलहाल होटल एवं बार के लिए ही माइक्रो ब्रुवरी प्लांट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नगरपरिषद कमिश्रर व सीएमएचओ के जारी फूड़ लाइसेंस पर होटल एवं बार का लाइसेंस लिया जा सकता है। विभाग ने नई पॉलिसी में होटल एवं बार के लिए काफी छूट दी है।
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