मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) की मुश्किलें बढ़ गई है. ठाणे कोर्ट (Thane Court) ने आज उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि सिंह के ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए. क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में वो फरार हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाज़िर भी नहीं हो रहे हैं.
आपको बता दें की बिपिन अग्रवाल नाम के एक व्यापारी ने मुंबई के गोरे गांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस केस में परमबीर सिंह समेत एंटीलिया कांड में गिरफ़्तार सचिन वाजे और छोटा शकील का गुर्गा रियाज़ भाटी भी आरोपी है. अग्रवाल के मुताबिक़ वाजे और दूसरे आरोपी मिलकर मुंबई के बार और रेस्तरां वालों से पैसों की वसूली करते थे और पैसे ना देने पर उनपर कार्रवाई का डर दिखाया जाता था.
दिलचस्प है कि मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद परमबीर सिंह ने इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्तरां और बार से पैसे लेने के लिए कहते थे. पिछले दनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य में एक ऐसा मामला है, जहां शिकायतकर्ता लापता हो गया है.
काफी समय से क्राइम ब्रांच परमबीर सिंह से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है लेकिन उनका कोई पता नहीं है. परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र में पांच एफआईआर दर्ज हैं, जिसके चलते उनकी तलाश हो रही है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा है कि ना तो राज्य और ना ही केंद्र की किसी जांच एजेंसी को परमबीर सिंह के बारे में कोई जानकारी है.
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