सीकर. केन्द्र सरकार ने भले किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने की प्रधानमंत्री मानधन योजना शुरू की हो लेकिन जिले में अभी तक प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है कि योजना का नोडल अधिकारी कौन होगा। ऐसे में जिम्मेदारों की ढिलाई के कारण किसानों को योजना का लाभ मिल पाना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। योजना की खास बात यह है कि जितनी अंशराशि का भुगतान किसान करेगी उतनी ही अंश राशि केन्द्र सरकार की ओर से पेंशन खाते में जाएगी। योजना के तहत पेंशन का भुगतान भी समयावधि पूरी होने पर आवेदन पंजीकृत कराने की तिथि के अनुसार ही हर माह दिया जाएगा। गौरतलब है कि योजना का आगाज नौ अगस्त को किया गया था।लगाने होंगे शिविरजिले में पौने चार लाख से ज्यादा किसान है। ऐसे में सभी किसानों तक योजना का लाभ पहुंचे इसके लिए जिला प्रशासन को नोडल एजेंसी बनानी होगी। जिससे योजना के तहत शिविर लगाकर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के एमडी बीएल मीणा ने बताया कि योजना के पात्र व्यक्ति ग्राम पंचायत के सेवा केन्द्र पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक व लघु व सीमांत कृषक का प्रमाण पत्र ले जाकर पंजीयन करवा सकते है। पंजीयन के साथ प्रथम अंशदान राशि का भुगतान नकद़ करना होगा। इसके बाद अंशदान राशि की कटौती बैंक खाते से होने लगेगी।यह है शर्तेलघु एवं सीमांत किसान स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए पात्रता तय की गई है। जिसके अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु वाला कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। इसके लिए किसान को आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए प्रति माह की किश्त जमा करानी होगी। इसके अलावा किश्त की राशि का भुगतान तिमाही या छमाही के अनुसार भी किया जा सकेगा।
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