- Advertisement -
HomeRajasthan NewsSikar newsबलात्कार केस में पकड़ा गया कोतवाल का झूठ, कोर्ट ने दिए कार्रवाई...

बलात्कार केस में पकड़ा गया कोतवाल का झूठ, कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

- Advertisement -

सीकर. मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में त्वरीत न्याय को लेकर सीकर पुलिस गंभीर नहीं है। नीमकाथाना कोतवाली पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में नौ दिन तक एफआईआर को दबा कर रखा। पोक्सो कोर्ट को भी इसकी सूचना नहीं दी। थानाधिकारी ने शनिवार को गलत स्पष्टीकरण के साथ एफआईआर की सूचना न्यायालय को भेजी। पुलिस की इस लापरवाही पर न्यायालय खफा हो गया। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो डॉ. सीमा अग्रवाल ने थानाधिकारी करण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए जयपुर रेंज आईजी को पत्र लिखा है। पत्र में थानाधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई से न्यायालय को भी अवगत करवाने के लिए कहा गया है।

26 को दर्ज हुई थी एफआईआर
नीमकाथाना कोतवाली थाने में पोक्सो एक्ट के तहत 26 दिसंबर को 19:31 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर की सूचना चार जनवरी को दोपहर बाद 2:40 बजे मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश के माध्यम से भेजी गई। हालांकि एफआईआर के साथ थानाधिकारी का इस संबंध में स्पष्टीकरण भी भेजा गया था। लेकिन नौ दिन बाद मामले की सूचना भेजने को गंभीरता से लिया। नियमानुसार मामला दर्ज होने के 24 घंटे में सूचना देनी होती है।

थानाधिकारी के स्पष्टीकण में पकड़ा गया झूठ
न्यायालय ने स्पष्टीकरण में थानाधिकारी का झूठ भी पकड़ लिया है। थानाधिकारी ने स्पष्टीकरण में बताया है कि वह 26 दिसम्बर को एक दिन के अवकाश पर रवाना हुआ था। इसके बाद थाने का चार्ज उप निरीक्षक सुभाषचंद्र के पास था। उक्त प्रकरण अवकाश पर जाने के बाद दर्ज हुआ। न्यायालय में 25 दिसम्बर से एक जनवरी तक अवकाश होने के कारण एफआईआर पेश नहीं की जा सकी। इस पर न्यायाधीश ने आईजी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि दिनांक 26 व 27 जनवरी को पोक्सो न्यायालय खुला था। इसके अलावा अवकाश कालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष एफआईआर पेश करने के लिए पुलिस अधीक्षक को न्यायालय की ओर से सूचना भेजी गई थी। इसकी भी पालना नहीं की गई। न्यायालय ने पत्र में कहा है कि पोक्सो जैसे गंभीर मामले में सजगता नहीं बरती गई। स्पष्टीकरण के तथ्य भी मनगढंत व सच्चाई से परे हैं।

- Advertisement -
- Advertisement -
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -
Related News
- Advertisement -