सीकर. सहकारिता को बढ़ावा देने वाला सहकारिता विभाग किसानों की अनदेखी कर रहा है। इसकी बानगी है कि बीमा कंपनी और सहकारी विभाग के बीच एमओयू नहीं हुआ और सहकारी बैंक के ऋणी किसान बीमा सुविधा से वंचित हो गए। जिसका नतीजा है कि किसान अपने व्यक्तिगत सहकारी बैंक की ढील के कारण प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा ऋणी किसान बीमा सुविधा से वंचित हैं। प्रदेश के किसानों को सहकारी बैंकों ने ऋण तो बांट दिए लेकिन इन किसानों को बीमा नहीं किया है। ऐसे में किसान बीमा करवाने के लिए व्यवस्थापकों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन बीमा कब शुरू होगा इसके लिए कोई दिशा निर्देश तक नहीं हैं। किसानों का कहना है कि बैंक की ओर से किसानों का बीमा नहीं करवाया जा रहा है, जबकि किसान बार-बार उनको बीमा करने के लिए कहते हैं। साथ ही यदि किसी किसान की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो किसान के परिजन उनको दोषी ठहराएंगे। यह है बीमा योजनासहकारी बैंक में बीमा 18 से 79 वर्ष तक आयु वर्ग के ऋणी किसान सदस्य का किया जाता है, जिसके लिए निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करवानी होती है। इससे संबंधित किसान का एक वर्ष के लिए जितना उसका ऋण है उस ऋण राशि का बीमा हो जाता है। किसान की दुर्घटना में अथवा सामान्य मृत्यु होने पर बीमा कंपनी की ओर से ऋण राशि का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष तक के किसान का दस लाख रुपए का होता है। किसानों के होने वाले बीमा के लिए सरकार के स्तर पर बीमा कंपनियों से एमओयू होता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। यह सरकार के स्तर का मामला है। 67 हजार 380 किसानों का 380.37 करोड़ का ऋण माफ राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत सीकर जिले में 67 हजार 380 किसानों को 380.37 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई है। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक बीएल मीना ने बताया कि 30 नवम्बर 2018 को बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण के माफ करने की घोषणा की गई। ऋण माफी योजना में अपात्र ऋणी कृषकों की एक सूची जारी की गई। जिसमें सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, नियमित पेंशन भोगी, विभिन्न निगम, बोर्डस के अध्यक्ष, विधायक, सांसद आदि को योजना के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में अब तक सीकर जिले में 77 हजार 192 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। वंचित रहे किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जा रहा है।
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