सीकर. रीट 2021 में विशेष शिक्षकों के पांच हजार पद करने सहित अन्य मांगों को लेकर जयपुर में आंदोलनरत बेरोजगारों के लिए थोड़ी राहतभरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष न्यायालय के आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने शिक्षा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक व विशेष योग्यजन निदेशालय को स्व प्रंसज्ञान नोटिस जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने 15 दिसम्बर तक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, विशेष शिक्षकों व सामाजिक संस्थाओं ने दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन के हिसाब से विशेष शिक्षक नहीं होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी बिन्दुओं की पालना कराने के साथ राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी है। इसके बाद आयुक्त ने भी संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर, बेरोजगारों का कहना है कि विशेष योग्यजन न्यायालय की नोटिस की पहल के बाद समावेशित शिक्षा को और बढ़ावा मिल सकेगा।
एक हजार की घोषणा, बेरोजगारों की मांग पांच हजारविशेष शिक्षकों के जयपुर व जोधपुर सहित अन्य स्थानों पर मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने एक हजार विशेष शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। लेकिन बेरोजगारों की ओर से रीट में पांच हजार पद सृजित किए जाने की मांग की जा रही है। बेरोजगारों का कहना है कि नामांकन के हिसाब से प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में भी भर्ती होनी चाहिए।हर स्कूल में आवश्यक विशेष शिक्षकभारतीय पुनर्वास परिषद व न्यायालय के निर्णय के अनुसार हर विद्यालय में विशेष की नियुक्ति आवश्यक है। लेकिन अलग-अलग राज्यों में अलग नियम बने हुए है। प्रदेश में कई विद्यालयों में चार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर भी विशेष शिक्षक नहीं है।इनका कहना हैविशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए है।डॉ. समित शर्मा, आयुक्त, विशेष योग्यजन न्यायालय
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