सीकर. खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के देवस्थान विभाग की बिना अनुमति के दो दानपेटी लगाने के मामले में बुधवार दोपहर को देवस्थान विभाग में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद देवस्थान विभाग की ओर से अगली कार्रवाई तय की जाएगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय जयपुर की ओर से जारी आदेश में बताया कि राजस्थान लोक न्याय अधिनियम 1959 की धारा 38 के तहत खाटूश्यामजी मंदिर ट्रस्ट व पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान को नोटिस जारी किए गए थे। सभी पक्षों से धारा 38 के तहत साक्ष्य मांगे गए है। इन तथ्यों की जांच के बाद विभाग निर्णय सुनाएगा। दरअसल, पिछले दिनों खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी के बिना अनुमति के दान पात्र लगाने के मामले में शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद विभाग की ओर से मामले की जांच कराई गई। जांच में बिना सील के दान पात्र लगने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद स्थानीय टीम ने विभाग को पूरे मामले की रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि मंदिर प्रबंधन का यह कृत्य वित्तिय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके बाद विभाग ने दोनों पक्षों को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए थे।——————–वीआईपी कार्ड के मामले में पूछताछ शुरूखाटूश्यामजी नव मंदिर निर्माण में सहयोग के नाम पर कुछ लोगों की ओर से पांच लाख से एक करोड़ रुपए लेकर वीआईपी कार्ड जारी करने के मामले में देवस्थान विभाग ने पूछताछ शुरू कर दी है। प्रांरभिक जांच के बाद विभाग की ओर से मंदिर कमेटी के साथ कार्ड बनाने वालों से भी पूछताछ की जाएगी। देवस्थान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में लिखित शिकायत मिल चुकी है। सहायक आयुक्त कार्यालय की ओर से जांच पूरी कर आयुक्त को रिपोर्ट भेजी जाएगी।—————————-दानपेटी से पहले दर्शन कराने वीडियो हुआ था वायरलकोरोनाकाल में खाटूमंदिर मंदिर ट्रस्ट पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगा था। दरअसल, कोरोनाकाल में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर भी देवस्थान विभाग ने नोटिस जारी किया था।
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