अलवर।
Pehlu Khan Mob Lynching Case: अलवर के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने इस केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट पर कहा कि राज्य सरकार एडीजे के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि ‘ हमारी सरकार ने अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में मॉब लिचिंग के खिलाफ के खिलाफ कानून बनाया है। हम दिवंगत पहलु खान के परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं।राज्य सरकार एडीजे के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी’।
Our State Government has enacted law against mob lynching in first week of August 2019.We are committed to ensuring justice for family of late Sh Pehlu Khan.State Government will file appeal against order of ADJ.— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 14, 2019
यह पूरा मामला( Pehlu Khan Mob Lynching )
एक अप्रेल 2017 को एनएच-8 पर बहरोड़ के निकट से कुछ लोग 6 पिकअप गाडिय़ों में गोवंश भरकर ले जा रहे थे। गोकशी के शक में लोगों ने पीछा कर वाहन रुकवा लिए। भीड़ ने बहरोड़ हाइवे पर ही एक पिकअप में सवार हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खां और उसके अन्य साथियों के मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पहलू खां की बहरोड़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 4 अप्रेल को मौत हो गई। घटना से देशभर में बवाल मच गया।