जयपुर. Motor Vehicle Act New Challan List : राजस्थान समेत पूरे देश में एक सितंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव ट्रैफिक नियमों से जुड़ा हुआ है। नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 ( Motor Vehicles Amendment Bill 2019 ) लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और एक सितंबर से प्रभावी भी हो जाएगा। इससे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में बदलाव होगा। अगर आप इसे छोटा-मोटा बदलाव समझ रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर सकते हैं।
दरअसल, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख लापरवाही से गाडी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में जुर्माना ( Motor Vehicle Act Challan List ) बढ़ा दिया गया है। जुर्माना 1 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक का है।
Rajasthan Police और जयपुर पुलिस भी इस एक्ट को प्रभावी करने के लिए तैयार है। राजस्थान पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जुर्माना राशि शेयर की है। जिसमें हर नियम तोड़ने का अलग जुर्माना है। आइए बताते हैं कौनसा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
?♂️: #Doraemon ये हेलमेट पहनना जरूरी है क्या, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा??: ज्यादा कुछ नहीं #Nobita बस नये MV Act-129/184(2) के तहत 3 महीने के लिए तुम्हारा लाइसेंस #suspend होगा और तुम्हें ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।? क्या?हां इसलिए हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें। pic.twitter.com/GMurpOeW7m— Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) August 22, 2019
कितना होगा जुर्माना ( Motor Vehicle Act Fine List 2019 )
– अगर बिना हेलमेट के गाडी चलाई तो नये MV Act-129/184(2) के तहत 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द होगा और एक हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।- शराब पीकर गाड़ी चलाना – 10 हजार रुपए – बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाना – 5 हजार रुपए – बिना लाइसेंस गाडी चलाना – 5 हजार रुपए – सीट बेल्ट नहीं लगाने पर – 1000 रुपए – सीमा से अधिक स्पीड से गाडी चलाने पर – एक हजार से 2 हजार रुपए तक – गाडी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना – 5 हजार रुपए का चालान तय किया गया है। ये ट्रैफिक के नए नियम एक सितंबर से लागू होंगे।
एक सितंबर से लागू होंगे ट्रैफिक के नए नियम।#JaipurPolice #TeamJaipurPolice #SafeJaipur #SmartJaipur #CrimeFreeJaipur #TrafficRules #Important pic.twitter.com/QhLZZPFRlP— Jaipur Police (@jaipur_police) August 24, 2019
नए बिल में कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं जिनमें
– इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर – 10,000 रुपए का चालान, – नाबालिग के नियम तोड़ने पर 25,000 रुपए जुर्माना या 3 साल की कैद, – क्षमता से ज़्यादा यात्री बैठाने पर 1,000 रुपए प्रति यात्री का चालान भरना पड़ेगा।
हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का कारण सड़क हादसा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( Nitin Gadkari ) ने ये बिल लोकसभा में पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ने से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन भी होगा। भारत में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। वहीं, 5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं।