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सैफ अली व अन्य के खिलाफ अपील की सुनवाई 16 सितंबर को

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जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) में 20 वर्ष पुराने कृष्ण मृग शिकार प्रकरण (black buck hunting episode) में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान (Actor Saif Ali Khan), सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और एक स्थानीय निवासी दुष्यंतसिंह को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर लीव टू अपील की सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी।
न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सोमवार को बताया गया कि सभी अप्रार्थियों को नोटिस प्राप्त हो गए हैं और उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने अपने वकालतनामे पेश कर दिए हैं।
कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर ग्रामीण) ने गत वर्ष 5 अप्रैल को 1-2 अक्टूबर, 1998 की दरम्यानी रात गांव कांकाणी की सरहद में दो कृष्ण मृगों के शिकार के मामले में मुख्य आरोपी फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने इस मामले में शिकार के लिए उकसाने के आरोपी सैफ अली खान, सोनाली, नीलम, तब्बू तथा एक स्थानीय आरोपी दुष्यंतसिंह को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने विधिक परीक्षण के पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की थी।

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