जोधपुर. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय संख्या-6 ने शहर के एक टै्रवल व्यवसायी पर फायरिंग करने( firing on businessman ) के मामले में आरोपी पूर्व सरपंच कैलाश मांजू ( vicious criminal kailash manju ) को कई धाराओं में आरोप सुना दिए। पुलिस ने इस मामले में कैलाश मांजू,लॉरेंस ( Lawrence Bishnoi ) सहित 16 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अलग अलग समय में चार्जशीट पेश की थी। बुधवार को चार्ज बहस के दौरान आरोपी के अधिवक्ता सुनील जोशी और संजय विश्नोई ने पुलिस के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी वारदात के दौरान मौके पर नहीं था, इसलिए आरोपी को बरी किया जाए। न्यायालय ने आरोपी मांजू के खिलाफ पुलिस की ओर से लगई गई आईपीसी की पांच तथा आम्र्स एक्ट की दो धाराओं से आरोप मुक्त कर दिया। जबकि अन्य आरोपी के और परिवादी से बातचीत के आधार पर आईपीसी की धारा 307/120 बी तथा 435/120 बी के तहत आरोप सुनाए। इन आरोपों को अस्वीकार करने पर न्यायालय ने आगामी 9 सितंबर को परिवादी मनीष जैन के बयान के लिए सुनवाई निर्धारित की। सुनवाई के दौरान विका, जग्गा ,हीरा सहित 15 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते मामले के आरोपी लॉरेंस को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
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