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अब बाहर निकले तो पुलिस करेगी क्वारंटीन, रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही जा सकेेंगे घर

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सीकर. बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोमवार से जिले भर में कड़ाई होगी। बेवजह कोई घर से बाहर निकला तो पुलिस उसे पकड़कर क्वारंटीन करेगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी थानाधिकारियों को रविवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश दे दिए हैं। थानाधिकारी अपने क्षेत्र के उपखंड व चिकित्सा अधिकारी से मिलकर क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करेंगे। पकड़े गए व्यक्ति का तत्काल कोरोना का सैम्पल लिया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने तक उसे क्वारंटीन रखा जाएगा। वहीं जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार जिले के लोगों के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कलक्टर ने बताया कि जिन लोगों को सरकार की ओर से छूट दी गई है वह ही अपना आईकार्ड दिखाकर जा सकेंगे। खाद्य पदार्थ और किराना के सामान की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक ही खुलेगी।
दिनभर सक्रिय रहा अमला, शाम को फ्लेग मार्चकोरोना संक्रमण के दौरान दुकानों को बंद और लोगों को घरों में रखने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमल रविवार को दिनभर सक्रिय रहा। विवाह शादियों के चलते लोग सुबह जल्द अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों को सामान दे रहे थे, लेकिन उपखंड अधिकारी, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम रविवार को सुबह छह बजे ही तबेला बाजार क्षेत्र में सक्रिय हो गई। टीम ने दुकान पर आ रहे लोगों के चालान काटे। टीम की सक्रियता देखकर दुकानों से सामान निकालने आए दुकानदार दूर से ही वापस अपने घर चले गए। कुछ ने विवाह की बुकिंग का सामान निकालने का आग्रह किया। शाम के समय पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और अविचल चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शहर में फ्लेग मार्च किया। अधिकारी और जवान कल्याण सर्किल से पैदल ही रवाना हुए। इस दौरान गाड़ी से गाइडलाइन की पालना के लिए अलाउंसमेंट किया जाता रहा।
एक दिन में 797 पर कार्रवाई
गाइड लाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ की जा रही पुलिस की कार्रवाई का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने रविवार को जिले भर में 797 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से 396 कार्रवाई महामारी अधिनियम के तहत की गई। बिना मास्क लगाए घूम रहे 52 लोगों के चालान काटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 325 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ 18 व महामारी अधिनियम के तहत अन्य 01 कार्यवाही की गई है। इसके अलावा 401 वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई। जिसमें से 132 वाहनों को जप्त किया गया।

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