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नाबालिग ड्राइविंग करते मिला तो वाहन मालिक काे 3 साल सजा, 25 हजार जुर्माना होगा

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आजकल राजस्थान जयपुर.

मोटर व्हीकल एक्ट बुधवार काे राज्यसभा में पास हाे गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। नए कानून में नाबालिग वाहन चलाता पाया गया ताे वाहन मालिक काे दोषी माना जाएगा। वाहन मालिक काे 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा होगी और नाबालिग काे 25 साल की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हाेगा।नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा चलेगा।

बिल में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे काे भी अब हेलमेट लगाना हाेगा। नए बिल में ड्राइविंग की बाकी गलतियों में जुर्माना पहले के मुकाबले 5 से 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। दुपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अब 100 रुपए की जगह 3 हजार रुपए फाइन देना हाेगा।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर अब 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा

ड्रिंक एंड ड्राइव पर नए बिल में 2 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए फाइन रखा गया है। रेस ड्राइविंग पर फाइन 1 हजार से बढ़ाकर 5 हजार, बिना लाइसेंस पर अब 500 की जगह 5 हजार रुपए, बिना सीट बेल्ट पर अब 100 रुपए की जगह 1 हजार, निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने पर 400 के स्थान पर अब 1000 से 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पाए जाने पर अब 5 हजार रुपए देने होगे, जो पहले 1 हजार रुपए थे। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर अब 1 हजार की जगह 2 हजार और लाइसेंस निलंबित होने के बाद वाहन चलाते पाए जाने पर 500 की जगह अब 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

अब सामान्य अपराध 100 से 300 500 से 1500

दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति से अधिक होने पर 100 1000 और 3 माह लाइसेंस निलंबित बिना हेलमेट 100 1000 रुपए और 3 माह लाइसेंस निलंबित इमरजेंसी वाहनाें काे रास्ता नहीं देने पर 10000 जुर्माना और 6 माह की सजा भारी-यात्री वाहन ओवरस्पीड करने पर 400 2000 खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 से 2000 1000 से 5000

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