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बीकानेर :जेल से हत्या के मामले में सजायाफ्ता सीकर का बंदी फरार

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आजकलराजस्थान सीकर
बीकानेर केन्द्रीय कारागार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा बंदी फरार हो गया। वह पैरोल पर गया लेकिन पैरोल खत्म होने पर वापस नहीं लौटा। कारागार प्रशासन ने बंदी और उसकी जमानत देने वालों के खिलाफ बीछवाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार सीकर जिले के लोसल थाना क्षेत्र के शेषम गांव निवासी प्रकाश पुत्र कानाराम मेघवाल 302 के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। वह बीकानेर जेल में वर्ष 2017 से बंद था। मार्च माह में आरोपी बंदी ने 30 दिन की सामान्य पैरोल रिहाई की मांग की थी। उसे सीकर जिले के धोद थाना के अनोखू गांव निवासी ज्ञानाराम पुत्र सेवला मेघवंशी और अनोखू हाल लक्ष्मणगढ़ तहसील के भिलूण्डा गांव निवासी गणपत पुत्र छोटूराम बलाई की जमानत पर पैरोल दी गई थी। दोनों ने 50-50-50 हजार के जमानती मुचलके जिला मजिस्ट्रेट सीकर के समक्ष प्रस्तुत किए थे। बंदी प्रकाश की ओर से भी एक लाख का जमानती मुचालका पेश किया गया। इनकी तस्दीक करने के बाद ही बंदी प्रकाश को 30 दिन की पैरोल दी गई। आरोपी बंदी 29 मार्च को पैरोल पर छूटा। उसे 27 अप्रेल की शाम पांच बजे तक वापस बीकानेर केन्द्रीय कारागार उपस्थित होना था लेकिन नहीं हुआ। इस पर कारागार प्रशासन ने प्रहरी ईश्वरसिंह राजपुरोहित के माध्यम से बीछवाल पुलिस थाने में बंदी प्रकाश सहित जमानती ज्ञानाराम व गणपत के खिलाफ राजस्थान बंदी अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लोसल पुलिस के मुताबिक वर्ष 2009 में आरोपी प्रकाश पुत्र कानाराम मेघवाल ने अपने साथियों के साथ एक बोलेरो गाड़ी किराए पर ली। बाद में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चालक की हत्या कर कुएं में डाल दिया। वारदात का पता चलने पर पुलिस ने जिले व आसपास के जिलों में नाकाबंदी कराई। तब चूरू पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़ा। चूरू में आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट में और लोसल थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

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