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कोटा:रिश्वत के आरोपी पटवारी को 3 साल की सजा

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कोटा| रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को अारोपी झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील के पटवारी धनराज वर्मा को 3 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा निवासी मांगीलाल धाकड़ ने 26 जून 2007 को झालावाड़ एसीबी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पिता देवीलाल के नाम पर 61 बीघा 6 बिस्वा जमीन कामखेड़ा में है। मैंने 26 जून 2007 को हल्का पटवारी धनराज वर्मा से जमीन नपवाने के लिए निवेदन किया तो उसने जमीन नापने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत की मांगी। मैं रुपए नहीं देना चाहता अाैर उसे रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता हूं। एसीबी ने सत्यापन के दाैरान 28 जून 2007 को पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक अशोक कुमार जोशी ने अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान करवाए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी पटवारी को तीन साल की सजा सुनाई है।

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