- Advertisement -
HomeRajasthan Newsशिक्षा विभाग:शिकायत मिलने पर 48 घंटे में जांच कर करनी होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग:शिकायत मिलने पर 48 घंटे में जांच कर करनी होगी कार्रवाई

- Advertisement -

शिकायत मिलने पर 48 घंटे में जांच कर करनी होगी कार्रवाई
– माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर डीईओ को किया पाबंद
श्रीगंगानगर.राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों के लिए समय-समय पर विभाग निर्देश जारी करने के बाजवूद कई निजी विद्यालयों की ओर से विद्यालय में पाठ्य सामग्री,स्टेशनरी,यूनिफॉर्म,टाई-बेल्टआदि की ब्रिकी की जा रही है। साथ ही बाल-वाहिनी संचालन,नियमानुसार समय पर टीसी नहीं देने एवं प्रगति पत्र रोकने व आरटीई के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश देने संबंधी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इसके अलावा गैर-कानूनी रूप से अत्यधिक फीस वृद्धि संबंधी शिकायतें विभाग को लगातार मिल ही है। इसको शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। माध्यमिक निदेशक के आदेश मिलने के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने डीईओ माध्यमिक व प्रांरभिक मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया है। निदेशक ने हिदायत दी है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई में ढिलाई पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश शुल्क एक बार ही लिया जाएगा–निदेशक ने कहा कहा कि निजी विद्यालय की ओर से छात्र-छात्राओं से प्रवेश शुल्क नवीन प्रवेश के समय स्कोलर रजिस्टर (एसआर)में नाम दर्ज करते समय ही लिया जाए। न कि प्रत्येक कक्षा क्रमोन्नति पर,जबकि निजी स्कूल हर साल प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध रूप से राशि की वसूली की जा रही है। मिल रही है शिकायतें-माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर जिले में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में पाठ्य सामग्री, यूनिफॉर्म,टाई-बेल्ट आदि की ब्रिकी करने,बाल वाहिनी संबंधित आदेशों की अवहेलना करने की मिल रही शिकायतों पर तुंरत कार्रवाई करने के लिए डीईओ को आदेश दिए हैं। साथ ही अत्यधिक फीस में वृद्धि संबंधित शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर आगामी 48 घंटों में उक्त विद्यालयों करनी होगी। दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई–इनकी जांच के लिए एक कमेटी बनाकर कार्रवाई करनी होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन)अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रस्ताव संबंधित माध्यमिक शिक्षा एवं प्रांरभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।

- Advertisement -
- Advertisement -
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
- Advertisement -
Related News
- Advertisement -