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शहरों के बाद अब ग्राम पंचायतों का भी होगा पुनर्गठन

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आजकल राजस्थान / जयपुर

राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों के पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन /नवसर्जन करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सार्वजनिक अवलोकन हेतु प्रसारित करने,एक माह के अंदर आपत्तियां आमंत्रित करने एवं उन पर सुनवाई करके अंतिम प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने हेतु अधिकृत किया है।

1,ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन,पुनर्सीमांकन एवं नवसर्जन हेतु जनसंख्या का आधार न्यूनतम 4000 व अधिकतम 6500 रखा गया है।

2,किसी ग्राम पंचायत के ग्राम वासियों की मांग व प्रसाशनिक दृष्टि से ऐसे ग्राम को वर्तमान व अन्य पंचायत में शामिल किया जा सकता है पर वह पंचायत मुख्यालय किसी भी स्थिति में 8 km दूर न हो।

3,प्रदेश के अनुसूचित व मरुस्थलीय इलाकों में दूरी निर्धारण जिला कलेक्टर ग्राम वासियों से सलाह कर भी तय कर सकेंगे।

4,प्रत्येक पंचायत में वार्ड संख्या 5 से कम न हो व हर वार्ड में मतदाता की संख्या लगभग समान होगी।

5,किसी भी राजस्व ग्राम को अलग अलग पंचायत में नहीं रखा जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नीचे दी गयी अधिसूचना को देखें:-

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