आजकलराजस्थान / जयपुर।
जिला उपभोक्ता मंच-तृतीय ने बेसन पैकेटों पर अंकित मूल्य से 14 रुपए ज्यादा वसूलने पर विशाल मेगा मार्ट, सीकर रोड पर 6 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही ज्यादा वसूली राशि 14 रुपए को 19 अप्रैल 17 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। मंच के अध्यक्ष केदार लाल गुप्ता और सदस्य भावना भाटी ने यह आदेश कबीर मार्ग निवासी आशीष खंडेलवाल के परिवाद पर दिया। मंच ने कहा कि आदेश का पालन एक महीने के अंदर हो।
क्या था मामला…
110 की जगह 124 में दिए दो पैकेट
अधिवक्ता भारत गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने 5 सितंबर 2016 को विशाल मेगा मार्ट से आधा-आधा किलो के बेसन के दो पैकेट 124 रु. में खरीदे थे। जबकि पैकेटों पर बेसन का मूल्य 55 रु. था। दोनों पैकेटों पर परिवादी से 14 रु. ज्यादा वसूले। परिवादी ने ज्यादा वसूले रु. मांगे तो वापस नहीं लौटाए गए। इसे परिवादी ने चुनौती दी और ज्यादा वसूली राशि लौटाने के लिए कहा।.
एक और मामले में 42 पैसे ज्यादा लिए तो होटल पर 10 हजार हर्जाना
परिवादी महेश पारीक पीपर होटल्स प्रा.लि.की ओर से संचालित अजमेर रोड स्थित रेस्टोरेंट में 4 अप्रैल 2017 को खाना खाने गया था। खाने में 2 हजार 387 रुपए 58 पैसे खर्च हुए। मगर रेस्टोरेंट ने गलत तरीके से राशि को राउंड ऑफ करते हुए 2 हजार 388 रुपए वसूल लिए।
परिवादी ने चुनौती दी। जिला उपभोक्ता मंच-4 ने इस रेस्टोरेंट पर 10 हजार रु. का हर्जाना लगाया है।