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राम रहीम ने शादी के लिए मांगी पैरोल, कोर्ट ने याचिका खारिज की।जानिए क्या कहा कोर्ट ने?

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आजकल राजस्थान,

जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एकबार फिर झटका दिया। राम रहीम की गोद ली गई बेटी गुरांश इंसा के द्वारा अपनी शादी में राम रहीम के शामिल होने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि हम राम रहीम को एकबार शादी में शामिल होने का मौका देंगे तो आगे चलकर बहुत सारी बेटियां हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राम रहीम की गोद ली गई बेटी चाहे कि उसकी शादी को राम रहीम देख पाए तो जेल प्रशासन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शादी दिखा सकता है।

जस्टिस कुलदीप सिंह ने सख्त निर्देश दिया कि डेरा प्रमुख राम रहीम की गोद ली गई बेटियों की संख्या बहुत है बार बार इसे आधार बनाकर हाईकोर्ट से न मांग की जाए। इससे कोर्ट का समय खराब ही होता है।

बता दें कि हाईकोर्ट ने सच्चा डेरा समझौता प्रमुख राम रहीम को दो मामलों में दोषी साबित किया जा चुका है। एक मामले में 20 साल और दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को जब सजा का हुई तो डेरा प्रमुख के समर्थकों ने जमकर उपद्रव मचाया था। कई और मामलों में अभी राम रहीम को सजा होनी बाकी है।

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