आजकलराजस्थान जयपुर
गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में नारायण साईं को दोषी करार देने के बाद मंगलवार को गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। नारायण साईं के साथ-साथ गंगा, जमुना, हनुमान को दस साल की सजा व चालक रमेश को भी छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है।
आसाराम के बेटे नारायण साईं को ये सजा गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट द्वारा रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सुनाई है। इसी साथ ही नारायण साईं पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा चुकाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि नारायण साईं और आसाराम के खिलाफ रेप का केस करीब 11 साल पुराना है। पीड़िता ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए मामला दर्ज करवाया था।
गौरतलब है कि बलात्कार के मामले को दबाने के लिए नारायण साई द्वारा एक थानाधिकारी को 13 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 5 करोड़ नकद और करोड़ों की प्रोपर्टी के दस्तावेज मिले। उसे रिश्वत के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन अभी दुष्कर्म के मामले में सूरत की जेल में बंद है। वहीं, नारायण साईं के पिता आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं।
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -